टेरर फंडिंग मामला, हाईकोर्ट ने खारिज की जब्बार की जमानत याचिका

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टेरर फंडिंग मामला, हाईकोर्ट ने खारिज की जब्बार की जमानत याचिका

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  • Publish Date - August 30, 2018 / 03:41 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:48 PM IST

बिलासपुर। पाकिस्तानी आतंकवादियों को टेरर फंडिंग के मामले में बिलासपुर सेंट्रल जेल में बंद केस के मास्टर माइंड जब्बार की जमानत याचिका बिलासपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। टेरर फंडिंग के मामले में बिलासपुर सिविल लाईन पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी।

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जानकारी के आधार पर सिविल लाइन पुलिस ने बिलासपुर और जांजगीर- चांपा में छापेमारी कर 4 एजेंटों को गिरफ्तार किया था । गिरफ्त में आए एजेंटों ने पूछताछ के बाद मास्टर माइंड जब्बार के बारे के बताया। सिविल लाइन पुलिस जब्बार को दिल्ली से गिरफ्तार कर बिलासपुर ले आई थी।

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उसने बताया था कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI भारत में पहले आतंकवादियों को कई एजेंट के माध्यम से पैसे भेजती है और वह इसका हिस्सा है । जब्बार ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। जिसे हाईकोर्ट जस्टिस आर.सी.एस सामन्त की सिंगल बैंच ने खारिज कर दी।

 

 

वेब डेस्क, IBC24