उत्तर प्रदेश : अदालत ने तीन सगे भाइयों को सुनाई सात-सात साल कैद की सजा

उत्तर प्रदेश : अदालत ने तीन सगे भाइयों को सुनाई सात-सात साल कैद की सजा

उत्तर प्रदेश : अदालत ने तीन सगे भाइयों को सुनाई सात-सात साल कैद की सजा
Modified Date: November 29, 2022 / 08:34 pm IST
Published Date: March 23, 2021 6:40 am IST

बलिया ( उप्र) 23 मार्च ( भाषा) बलिया की स्थनीय अदालत ने एक युवक की आंख फोड़ने के बीस साल पुराने मामले में आरोपी तीन सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए सात- सात साल के कारावास की सजा सुनाई है।

अपर शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार सिंह ने मंगलवार को बताया कि सहतवार थाना क्षेत्र के सहतवार कस्बे में दो जनवरी 2001 को जमशाद अहमद नामक युवक पर जान लेने की नीयत से हमला किया गया। इस दौरान युवक की आंख फोड़ दी गई।

उन्होंने बताया कि युवक के पिता मुहम्मद हासिम की शिकायत पर इस मामले में सहतवार थाना में तीन सगे भाइयों प्रवीण, संजीत व रंजीत के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धारा में नामजद मुकदमा दर्ज हुआ।

उन्होंने बताया कि अपर जिला जज चंद्र भानु सिंह की अदालत ने सोमवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद तीनों सगे भाइयों को दोषी करार दिया।

सिंह ने बताया कि अदालत ने तीनों भाइयों को सात- सात साल कैद एवं दस- दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

भाषा सं आनन्द धीरज

धीरज


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