5500 रुपए लगेगा फाइन.. अगर अप्रैल 2019 से पहले ली है बाइक-कार तो 30 सितंबर तक करा लें ये काम

5500 rupees will be fine.. If you have taken bike-car before April 2019, then get this work done by 30th September

5500 रुपए लगेगा फाइन.. अगर अप्रैल 2019 से पहले ली है बाइक-कार तो 30 सितंबर तक करा लें ये काम
Modified Date: November 29, 2022 / 08:36 pm IST
Published Date: September 15, 2021 10:59 am IST

नई दिल्ली। मोटर व्हिकल के कई नियमों में बदलाव किया गया है। अगर आपने अप्रैल 2019 से पहले कार-बाइक ली है तो समय रहते हाई सिक्योरिटी लाइसेंस प्लेट अपने वाहनों में लगवा लें।

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अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। कई राज्यों में इसकी समय सीमा 15 अप्रैल ही थी लेकिन कोरोना संकट के कारण इसे बढ़ा दिया गया था। अब 30 सितंबर तक किसी भी हालत में इसे करवाना अनिवार्य है।

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हाई सिक्‍योरिटी रजिस्‍ट्रेशन प्‍लेट क्या है?: हाई सिक्‍योरिटी रजिस्‍ट्रेशन प्‍लेट एक होलोग्राम स्टीकर होता है। जिसमें वाहन के इंजन और चेसिस नंबर होते हैं। इस नंबर को प्रेशर मशीन से लिखा जाता है।

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यह दो पहिया और चार पहिया दोनों वाहनों के लिए जरूरी है। हाई सिक्‍योरिटी रजिस्‍ट्रेशन प्‍लेट में किसी भी तरह की छेड़छाड़ संभव नहीं है। आप घर बैठे ही ऑनलाइन हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर स्टीकर का विकल्प होगा। आपको HSRP नंबर प्लेट+कलर स्टीकर पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने दो विकल्प प्राइवेट व्हीकल या कमर्शियल व्हीकल के ऑप्शन को चुनना होगा। मान लीजिए कि आपकी गाड़ी प्राइवेट है तो फिर आपको प्राइवेट व्हीकल पर क्लिक करना होगा।

 

 

 

 


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