Asaduddin Owaisi Latest News: आवैसी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट.. चुनाव के ऐलान के बाद कर रहे हैं ये बड़ी मांग.. अमित शाह पहले ही कर चुके हैं इंकार

Asaduddin Owaisi Latest News: आवैसी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट.. चुनाव के ऐलान के बाद कर रहे हैं ये बड़ी मांग.. अमित शाह पहले ही कर चुके हैं इंकार

PLA Against CAA in Supreme Court

Modified Date: March 17, 2024 / 09:11 am IST
Published Date: March 17, 2024 9:11 am IST

नई दिल्ली: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने विवादास्पद नागरिकता के कार्यान्वयन पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। संशोधन अधिनियम (PLA Against CAA in Supreme Court)। अपनी याचिका में ओवैसी ने केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की कि वह नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6 बी के तहत नागरिकता का दर्जा देने की मांग करने वाले आवेदनों पर विचार या कार्रवाई न करे।

Police Naxalite Encounter: इधर चुनावी ऐलान उधर नक्सलियों से मुठभेड़.. एक वर्दीधारी माओवादी ढेर, शव भी बरामद, SP ने की पुष्टि

असदुद्दीन ओवैसी के वकील, एडवोकेट निज़ाम पाशा ने एएनआई को बताया कि उन्होंने 2019 में एक आवेदन दायर किया था जब अधिनियम संसद में पारित किया गया था। “हमने 2019 में एक याचिका दायर की थी जब सीएए पारित किया गया था, जिसमें अनुच्छेद 21 और 25 में इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। समय के साथ, अंतरिम रोक के लिए आवेदन पर बहस नहीं की गई क्योंकि केंद्र सरकार के वकीलों ने कहा था कि उनका अधिनियम को तुरंत लागू करने का कोई इरादा नहीं था। अब, चार साल के बाद, सरकार ने अधिनियम को लागू करने के लिए नियमों को अधिसूचित किया है और इसलिए हम आवदेन दाखिल कर रहे हैं जिसमें नियमों के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग की गई है।”

Asaduddin Owaisi Latest News

क्या कहा था अमित शाह ने

केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम (PLA Against CAA in Supreme Court) को अधिसूचित करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया था कि इस कानून को कभी वापस नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार इसके साथ कभी समझौता नहीं करेगी। एएनआई को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि हमारे देश में भारतीय नागरिकता सुनिश्चित करना हमारा संप्रभु अधिकार है, हम इससे कभी समझौता नहीं करेंगे और सीएए कभी वापस नहीं लिया जाएगा।

इसे रद्द करना असंभव

विपक्षी इंडिया गुट के बारे में पूछे जाने पर, विशेष रूप से एक कांग्रेस नेता के इस बयान पर कि पार्टी के सत्ता में आने पर कानून को रद्द कर देंगे, गृह मंत्री ने कहा कि विपक्ष भी जानता है कि उसके सत्ता में आने की संभावना कम है। यहां तक कि भारतीय गठबंधन भी जानता है कि वह सत्ता में नहीं आएगा। सीएए भाजपा द्वारा लाया गया है, और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार इसे लेकर आई है। इसे रद्द करना असंभव है। हम पूरे देश में इसके बारे में जागरूकता फैलाएंगे। ताकि जो लोग इसे रद्द करना चाहते हैं उन्हें जगह न मिले।

Lok Sabha Election 2024 : लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा निर्णय, छत्तीसगढ़ के तीन दिग्गज नेताओं का निलंबन किया रद्द

केंद्रीय मंत्री ने इस आलोचना को भी खारिज कर दिया था कि सीएए असंवैधानिक है और कहा कि यह संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है। अमित शाह ने कहा ,वे हमेशा अनुच्छेद 14 के बारे में बात करते हैं। वे भूल जाते हैं कि उस अनुच्छेद में दो खंड हैं। यह कानून अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है। यहां एक स्पष्ट, उचित वर्गीकरण है। यह कानून उन लोगों के लिए लाया गया है, जो विभाजन के कारण अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न झेल रहे हैं। इन लोगों ने भारत आने का फैसला किया है।

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें
Follow the IBC24 News channel on WhatsApp


लेखक के बारे में

A journey of 10 years of extraordinary journalism.. a struggling experience, opportunity to work with big names like Dainik Bhaskar and Navbharat, priority given to public concerns, currently with IBC24 Raipur for three years, future journey unknown