OBC संशोधन बिल’ को राष्ट्रपति ने दी हरी झंडी, अब राज्यों को मिल जाएगी ये छूट.. बिल बन गया कानून
OBC संशोधन बिल' को राष्ट्रपति ने दी हरी झंडी, अब राज्यों को मिल जाएगी ये छूट.. बिल बन गया कानून President gave green signal to 'OBC Amendment Bill', now states will get this exemption.. Bill has become law
‘OBC Amendment Bill’ नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पार्लियामेंट में पास हुए ओबीसी संशोधन बिल को हरी झंडी दे दी है। अब यह बिल कानून बन गया है। अब राज्य ओबीसी जातियों की लिस्ट तैयार कर सकेंगे।
पढ़ें- तुम औरत हो, घर जाओ.. धमकी के बाद महिला एंकर का वीडियो वायरल
बता दें कि बीते 11 अगस्त को संसद में ओबीसी संशोधन बिल पास किया गया था। लोक सभा में 10 अगस्त को अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित 127वां संविधान संशोधन बिल दो तिहाई बहुमत से पारित हुआ था।
पढ़ें- ‘बायो बबल से खिलाड़ियों पर पड़ रहा है मानसिक दबाव, टी20 विश्व कप से पहले ब्रेक जरूरी’
मोदी सरकार के इस बिल का कांग्रेस, सपा, बीएसपी सहित पूरे विपक्ष ने समर्थन किया था। बिल को लेकर हुए मत विभाजन के दौरान इसके पक्ष में कुल 385 सदस्यों ने वोट दिया था, जबकि खिलाफ में एक भी वोट नहीं पड़ा था।
पढ़ें- सर्चिंग पर निकली पुलिस टीम पर नक्सली हमला, 2 जवान शहीद
बता दें कि लोक सभा में केंद्र सरकार ने 9 अगस्त को ओबीसी संशोधन बिल, 2021 पेश किया था। अन्य पिछड़ा वर्ग की लिस्ट तैयार करने का अधिकार राज्यों को देने से जुड़े इस बिल को विपक्ष का भी समर्थन मिला था।
पढ़ें- 2029 तक मंगल ग्रह से मिट्टी के नमूने लेकर वापस आने का लक्ष्य.. जानिए जापान की तैयारी
राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद ओबीसी संशोधन बिल कानून बन गया है। अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदशों को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की लिस्ट तैयार करने का अधिकार मिलेगा। अभी तक यह अधिकार केंद्र के पास है।

Facebook



