आजमगढ़ (उप्र), पांच अगस्त (भाषा) आजमगढ़ की एक अदालत ने सांप्रदायिक दंगों के 23 साल पुराने मामले में 22 आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में शनिवार को बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष ने यह जानकारी दी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार अपर सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र की त्वरित सुनवायी अदालत ने सुन्नी एवं शिया संप्रदाय के लोगों के बीच हुए दंगों के मामले में आरोपी 22 लोगों को पर्याप्त सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। यह दंगा वर्ष 2000 के नवंबर माह में जिले के मुबारकपुर कस्बे में हुआ था।
दंगे की शुरुआत पांच नवंबर 2000 को हुई थी, जब मुबारकपुर कस्बे में अजादार हुसैन शाम सात बजे अपनी दुकान पर थे, तभी सुन्नी संप्रदाय के कई लोगों ने उसकी दुकान पर धावा बोल दिया। इस दौरान दुकान में जमकर लूटपाट की गई और बम हमले में दुकान में मौजूद मोहम्मद हुसैन तथा मुख्तार को गंभीर चोट आई।
मुबारकपुर पुलिस ने इस मामले में 26 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही चार आरोपियों की मौत हो गयी। बाकी 22 आरोपियों को अदालत ने शनिवार को बरी कर दिया।
भाषा सं आनन्द अमित
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