कोडीन युक्त सिरप मामले में आरोपी की 30 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आदेश
कोडीन युक्त सिरप मामले में आरोपी की 30 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आदेश
सोनभद्र (उप्र), 26 दिसंबर (भाषा) सोनभद्र की एक अदालत ने कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी के मामले में आरोपी की लगभग 30 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने के लिए शुक्रवार को एक नोटिस जारी किया।
पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि अभियुक्त भोला प्रसाद की रांची में स्थित कंपनी मेसर्स शैली ट्रेडर्स के गोदाम का लाइसेंस और ड्रग लाइसेंस प्राप्त करने में फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था।
उन्होंने बताया कि अभियुक्त ने फर्जी लाइसेंस के आधार पर झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में फर्जी कंपनियां स्थापित कर कोडीन युक्त कफ सिरप की आपूर्ति की।
अधिकारी ने कहा कि अभियुक्त ने संगठित अपराध कर भारी मात्रा में अवैध धनराशि अर्जित की, जिससे उसने महंगे मकान, वाहन आदि खरीदे और सावधि जमा के माध्यम से विभिन्न बैंकों में बड़ी धनराशि जमा कराई।
उन्होंने बताया कि अभी तक की जांच में जानकारी मिली है कि अभियुक्त ने कफ सिरप के अवैध कारोबार से अनुमानित 30 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की।
एसआईटी सोनभद्र ने बीएनएसएस की धारा 107 के तहत भोला प्रसाद की संपत्ति कुर्क करने के लिए न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसने नोटिस जारी कर दिया।
भाषा सं राजेंद्र जोहेब
जोहेब

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