Gyanvapi Case: ज्ञानवापी तहखाने में पूजा रुकवाने पहुंची मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका, HC से नहीं मिली राहत, दी गई सुनवाई की अगली तारीख…

Allahabad HC decision in Gyanvapi case: ज्ञानवापी तहखाने में पूजा रुकवाने पहुंची मस्जिद कमेटी को झटका, HC से नहीं मिली राहत...

  •  
  • Publish Date - February 2, 2024 / 03:01 PM IST,
    Updated On - February 2, 2024 / 03:01 PM IST

Allahabad HC decision in Gyanvapi case

Allahabad HC decision in Gyanvapi case: वाराणसी। ज्ञानवापी मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इलाहाबाद HC ने वाराणसी कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली ज्ञानवापी मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें हिंदू पक्षों को मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी गई थी।

Read more: Cervical Cancer: क्या है सर्वाइकल कैंसर? जिससे गई पूनम पांडे की जान, जानिए इस गंभीर बीमारी के लक्षण और बचाव के उपाय 

वहीं इस मामले में कोर्ट का कहना है कि जब तक 17 जनवरी के आदेश को चुनौती नहीं दी जाती, कुछ नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्थगन आवेदन भी खारिज कर दिया और मस्जिद समिति को 6 फरवरी तक अपनी अपील में संशोधन करने को कहा है। इसका मतलब ये है कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी यानी मंगलवार को होनी है।

जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से पूछा कि 4 तहखाने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में है, लेकिन इस बात का कोई दावा नहीं है कि हिंदू पक्ष किस तहखाने में प्रार्थना करना चाहता हैं। इस पर मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट को बताया कि हिंदू पक्ष चार तहखानों में से एक व्यास तहखाने को मांग रहा है।

मस्जिद कमेटी की याचिका में क्या?

वहीं बताया जा रहा है कि मस्जिद कमेटी की याचिका में यह भी आरोप है कि इस वाद को दायर करने का मुख्य उद्देश्य ज्ञानवापी मस्जिद के संचालन को लेकर विवाद पैदा करना है, जहां नियमित रूप से नमाज अदा की जाती है। वाराणसी की अदालत ने 31 जनवरी, 2024 को दिए अपने आदेश में हिंदू श्रद्धालुओं को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना करने की अनुमति दी थी। अदालत ने कहा था कि जिला प्रशासन अगले सात दिनों के भीतर इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था करें।

Read more: Shattila Ekadashi 2024: षटतिला एकादशी के दिन ऐसे करें भगवान विष्णु की पूजा, हर मनोकामना होगी पूरी, जानें शुभ मुहूर्त… 

मुस्लिम पक्ष ने की अदालत के फैसले पर रोक की मांग

Allahabad HC decision in Gyanvapi case: मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हम संशोधन आवेदन पेश करेंगे लेकिन हम फैसले पर रोक चाहते हैं और वहां यथास्थिति बनी रहे। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मुस्लिम पक्ष ने 17 जनवरी के आदेश को चुनौती नहीं दी है जबकि 31 जनवरी वाला आदेश सही है और मुस्लिम पक्ष की अपील सुनवाई योग्य नहीं है। हिंदू पक्ष की तरफ से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन और अधिवक्ता प्रभाष पांडेय ने पैरवी की। वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी और पुनीत गुप्ता ने पैरवी की।

 

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें

Follow the IBC24 News channel on WhatsApp