Ram Mandir Donation Theft Accused Custody: बढ़ रही है राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों की मुश्किलें.. इतने दिनों के लिए भेजे गए न्यायिक हिरासत में, जानें कब होगी अगली सुनवाई

Ram Mandir Donation Theft Accused Custody Extended: राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में आठ आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ी, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट मांगी।

Ram Mandir Donation Theft Accused Custody: बढ़ रही है राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों की मुश्किलें.. इतने दिनों के लिए भेजे गए न्यायिक हिरासत में, जानें कब होगी अगली सुनवाई

Ram Mandir Donation || Image- ANI NEWS File Image

Modified Date: July 13, 2026 / 08:03 pm IST
Published Date: July 13, 2026 7:59 pm IST
HIGHLIGHTS
  • आठ आरोपियों की हिरासत 14 दिन बढ़ी
  • सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी रिपोर्ट तलब की
  • अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी

अयोध्या: राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे में गबन के मामले में अयोध्या की अदालत ने सभी आठ आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। सभी आरोपी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए। (Ram Mandir Donation Theft Accused Custody Extended) अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। सूत्रों के अनुसार, मामले की जांच कर रहे अधिकारी आशुतोष तिवारी ने तीन आरोपियों की रिमांड के दौरान जुटाए गए दस्तावेज और अन्य सबूत अयोध्या की भ्रष्टाचार निरोधक (एंटी करप्शन) अदालत में पेश किए हैं। जांच एजेंसियां मामले से जुड़े सभी तथ्यों की जांच कर रही हैं।

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केंद्र, राज्य सरकार और ट्रस्ट को नोटिस

यह मामला राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए चढ़ावे की राशि में कथित गड़बड़ी और गबन से जुड़ा है। आरोप है कि नकदी गिनने का काम संभालने वाले कुछ कर्मचारियों ने दान की राशि का गलत इस्तेमाल किया। इस मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

साथ ही, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई विशेष जांच टीम (एसआईटी) को जांच की मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट अदालत में पेश करने का निर्देश दिया गया है। (Ram Mandir Donation Theft Accused Custody Extended) सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से यह भी बताने को कहा है कि टीम में कौन-कौन अधिकारी शामिल हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने मांगा स्टेटस रिपोर्ट

सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्य सरकार पहले ही एसआईटी बना चुकी है और जांच जारी है, इसलिए नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह फिलहाल आरोपों की सच्चाई पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। अदालत केवल यह जानना चाहती है कि जांच किस स्थिति में है और अब तक क्या प्रगति हुई है। इसके बाद अदालत ने सभी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए एसआईटी से विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।

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