बरेली में हत्या के दोषी युवक को आजीवन कारावास, एक लाख रुपये जुर्माना
बरेली में हत्या के दोषी युवक को आजीवन कारावास, एक लाख रुपये जुर्माना
बरेली (उप्र), 16 जुलाई (भाषा) बरेली की एक अदालत ने एक व्यक्ति की गला घोटकर हत्या करने के दोषी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और उस पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश्वरी गंगवार ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश तबरेज अहमद की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई पूरी करने के बाद 24 वर्षीय करन वाल्मीकि को दोषी ठहराते हुए यह आदेश पारित किया।
गंगवार ने बताया कि नवाबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में हत्या का यह मामला 22 अगस्त 2022 का है। उन्होंने बताया कि करन का अपने ही गांव की एक युवती से प्रेम प्रसंग था और इसी गांव का निवासी झम्मन लाल भी उस युवती से बातचीत करता था जो करन को पसंद नहीं था।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि करन का अपने दोस्त सुनील के घर झम्मन लाल से इसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और करन ने रस्सी से लाल का गला घोट दिया जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
झम्मन लाल के भाई मदनलाल की शिकायत पर पुलिस ने अगले दिन 23 अगस्त को प्रासंगिक धाराओं में मामला दर्ज किया और करन को गिरफ्तार कर लिया।
अपर सत्र न्यायाधीश ने मंगलवार को करन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
भाषा सं राजेंद्र खारी
खारी

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