Gyanvapi Case: मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट से भी झटका, इस कार्य पर रोक लगाने से किया इनकार |High Court refuses to ban puja in Vyasji basement

Gyanvapi Case: मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट से भी झटका, इस कार्य पर रोक लगाने से किया इनकार

Gyanvapi Case: मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट से भी झटका, इस कार्य पर रोक लगाने से किया इनकार High Court refuses to ban puja in Vyasji basement

Edited By :   Modified Date:  February 2, 2024 / 06:42 PM IST, Published Date : February 2, 2024/6:42 pm IST

लखनऊ। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हिंदुओं के पूजा-पाठ पर से रोक लगाने से संबंधित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। वाराणसी कोर्ट ने पूजा की अनुमति दी थी। इसके बाद मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट गया था, जहां से उसे राहत नहीं मिली है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए व्यासजी तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। 

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बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, कि पूजा जारी रहेगी। 6 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने महाधिवक्ता को आदेश दिया है कि जिलाधिकारी व्यास तहखाने की सुरक्षा करें। सुरक्षा को लेकर कोई चूक न हो। दरअसल, अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने ज्ञानवापी परिसर के दक्षिण पूर्वी तहखाने में वाराणसी की जिला अदालत द्वारा मंदिर पक्ष को पूजा करने की अनुमति देने के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल कर चुनौती दी। वहीं,  मुस्लिम पक्ष ने पूजा पर रोक लगाने की मांग की थी।

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दरअसल, जिला जज ने हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार दिया था। इसी फैसले को मुस्लिम पक्ष रद्द करने की मांग कर रहा था। वहीं, अब ज्ञानवापी मामले को लेकर पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं, जुमे की नमाज के मद्देनजर यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। नमाज को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है।  डीजीपी प्रशांत कुमार ने अफसरों को अलर्ट किया है। साथ ही पुलिस, PAC, LIU के लोग भी अलर्ट किए गए हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। बता दें कि सुरक्षा के मद्देनजर सभी मस्जिदों पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है।

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