Shramjeevi Blast Case: श्रमजीवी विस्फोट कांड के दोनों आरोपियों को मृत्यु दंड की सजा, अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला

Shramjeevi Blast Case: श्रमजीवी विस्फोट कांड के दोनों आरोपियों को मृत्यु दंड की सजा, अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला

Modified Date: January 3, 2024 / 10:08 pm IST
Published Date: January 3, 2024 10:05 pm IST

अजीत कुमार सेठ, जौनपुर। जौनपुर की अपर सत्र अदालत ने जुलाई 2005 में जिले के हरपालगंज रेलवे स्टेशन के पास श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन में हुए बम विस्फोट के मामले में आरोपी दो और लोगों को बुधवार को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनायी है।

Read more: Gold-Silver Price Today : सोने-चांदी के दामों में आई गिरावट, यहां देखें नया रेट लिस्ट 

जिला शासकीय अधिवक्ता सतीश पाण्डेय ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार राय की अदालत ने 28 जुलाई 2005 को जौनपुर के सिंगरामऊ के हरपालगंज रेलवे स्टेशन के पास श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन में हुए विस्फोट के मामले में बांग्लादेश के मूल निवासी हिलाल उर्फ हिलालउद्दीन और नाफिकुल विश्वास को सजा-ए-मौत सुनायी। उन्होंने बताया कि अदालत ने दोनों पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। उन्होंने बताया कि श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन बम विस्फोट कांड में कुल 14 लोगों की मौत हुई थी तथा 62 अन्य घायल हो गये थे।

Read more: CM Mohan Cabinet Meeting : प्रदेश में ऐसी महिलाओं का हर वर्ष होगा रानी अवन्ति बाई और रानी दुर्गावती सम्मान, कैबिनेट की बैठक में लिया गया बड़ा निर्णय 

जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले में बांग्लादेश के ही रहने वाले आलमगीर तथा लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी उबैद- उर-रहमान को भी अगस्त 2016 में फांसी की सजा सुनायी जा चुकी है। हालांकि इस सजा के खिलाफ दोनों की अपील उच्च न्यायालय में अभी लम्बित है। पाण्डेय ने बताया कि मामले के दो अन्य दोषियों नाफिकुल विश्वास और हिलाल को कड़ी सुरक्षा के बीच अपराह्न तीन बजकर 20 मिनट पर अदालत में पेश किया गया। उन्होंने बताया कि फैसले के बाद दोनों दोषियों को जेल भेज दिया गया। दोनों के मामले पर करीब छह साल से अंतिम बहस चल रही थी।

 ⁠

देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए यहां करें क्लिक

Follow the IBC24 News channel on WhatsApp

 


लेखक के बारे में