अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण वाले उच्चतम न्यायालय के फैसले से बसपा सहमत नहीं : मायावती

अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण वाले उच्चतम न्यायालय के फैसले से बसपा सहमत नहीं : मायावती

अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण वाले उच्चतम न्यायालय के फैसले से बसपा सहमत नहीं : मायावती
Modified Date: August 4, 2024 / 04:35 pm IST
Published Date: August 4, 2024 4:35 pm IST

लखनऊ, चार अगस्त (भाषा) बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण की अनुमति देने वाले उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसले से ‘सहमत नहीं है’।

मायावती ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, ‘अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के उप-वर्गीकरण की अनुमति दी गई है, हमारी पार्टी इससे बिल्कुल सहमत नहीं है।’

एक ऐतिहासिक फैसले में, उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्यों को अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार है, जो सामाजिक रूप से विषम वर्ग का निर्माण करते हैं, ताकि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अधिक पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए आरक्षण दिया जा सके।

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उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज मिथल ने बृहस्पतिवार को कहा कि आरक्षण नीति पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत है और अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लोगों के उत्थान के लिए नए तरीकों की जरूरत है।

मायावती ने कहा, ‘क्योंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों द्वारा अत्याचारों का सामना एक समूह के रूप में किया गया है और यह समूह समान है, इसलिए किसी भी तरह का उप-वर्गीकरण करना सही नहीं होगा।’

भाषा

चंदन, आनन्‍द, रवि कांत रवि कांत


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