बलिया में शिक्षक के खिलाफ जालसाजी से नौकरी हासिल करने के आरोप में मामला दर्ज

बलिया में शिक्षक के खिलाफ जालसाजी से नौकरी हासिल करने के आरोप में मामला दर्ज

बलिया में शिक्षक के खिलाफ जालसाजी से नौकरी हासिल करने के आरोप में मामला दर्ज
Modified Date: July 28, 2026 / 02:08 pm IST
Published Date: July 28, 2026 2:08 pm IST

बलिया (उप्र), 28 जुलाई (भाषा) जिले के सरकारी प्राथमिक विद्यालय के एक शिक्षक के विरुद्ध धोखाधड़ी, जालसाजी के जरिये नौकरी हासिल करने के आरोप में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार, नवानगर शिक्षा क्षेत्र के खंड शिक्षा अधिकारी पंकज कुमार सिंह की तहरीर पर सोमवार की रात नगरा थाना में बेलसड़ी गांव के सरकारी कम्पोजिट विद्यालय के शिक्षक शिवनाथ यादव के विरुद्ध बीएनएस की धारा 318(4), 319(2), 336(3), 338 और 340(2) के तहत नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है।

खंड शिक्षा अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि शिवनाथ यादव छह दिसंबर, 1999 को शिक्षक के पद पर सेवायोजित हुआ था। भीमपुरा थाना क्षेत्र के खूंटा बहोरवां गांव के अजीत कुमार यादव ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिवनाथ यादव की नियुक्ति को लेकर शिकायत की थी।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने इस शिकायत की जांच के बाद शिवनाथ यादव को 24 मार्च, 2026 को बर्खास्त कर दिया था।

थाना प्रभारी संजय मिश्र ने बताया कि पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

भाषा सं राजेंद्र मनीषा

मनीषा


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