आचार संहिता उल्लंघन मामले में सांसद संजय सिंह पर आरोप तय, अगली सुनवाई पांच जुलाई को
आचार संहिता उल्लंघन मामले में सांसद संजय सिंह पर आरोप तय, अगली सुनवाई पांच जुलाई को
सुलतानपुर (उप्र), तीन जून (भाषा) सुलतानपुर की सांसद-विधायक अदालत ने आदर्श आचार संहिता और कोविड-19 दिशा-निर्देशों के उल्लंघन से संबंधित एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के खिलाफ मंगलवार को आरोप तय किए।
अदालत ने सिंह की आरोपमुक्त करने की याचिका भी खारिज कर दी और अगली सुनवाई पांच जुलाई को तय की।
संजय सिंह के अधिवक्ता मदन प्रताप सिंह ने बताया कि आप सांसद मंगलवार को अदालत में पेश हुए। उन्होंने बताया कि अदालत ने आरोपमुक्त करने की उनकी अर्जी खारिज कर दी।
मामले में दो अन्य आरोपियों की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई की अगली तारीख पांच जुलाई तय की गई।
जिले के बंधुआकलां थाने के हसनपुर गांव में 13 अप्रैल 2021 को पंचायत चुनाव के दौरान बिना अनुमति सभा करने के आरोप में पुलिस ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह समेत 13 नामजद और 45 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में मामला दर्ज किया था। सिंह अपनी पार्टी की जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवार सलमा बेगम के पक्ष में सभा कर रहे थे, जिसकी अनुमति उनके पास नहीं थी।
उन्होंने बताया कि मामले में नामजद अन्य आरोपियों ने जमानत करा ली थी जबकि सांसद संजय सिंह के गैरहाजिर रहने पर अदालत ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। उन्होंने बताया कि इसके बाद जुलाई 2024 को संजय सिंह ने आत्मसमर्पण किया था, जहां 20 हजार रुपये की दो जमानत और निजी मुचलका दाखिल करने पर उनको रिहा किया गया था।
उन्होंने बताया कि जांच के बाद पुलिस ने अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया, जिसमें हसनपुर के सभी निवासी मकसूद अंसारी, सलीम अंसारी, जगदीश यादव, मकसूद, सुकई, धर्मराज, जीशान, साहबान, सिकंदर, जलील और अजय को सह-आरोपी बनाया गया है।
भाषा सं आनन्द अमित
अमित

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