देवरिया में पड़ोसी की हत्या के दोषी दंपति और उनके पुत्र को आजीवन कारावास

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देवरिया में पड़ोसी की हत्या के दोषी दंपति और उनके पुत्र को आजीवन कारावास

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  • Publish Date - August 7, 2026 / 08:28 AM IST,
    Updated On - August 7, 2026 / 08:28 AM IST

देवरिया (उप्र), सात अगस्त (भाषा) देवरिया जिले की एक अदालत ने हत्या करने के पांच साल पुराने एक मामले में एक दंपति और उनके पुत्र को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

अदालत ने तीनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश जगन्नाथ की अदालत ने प्रभु दयाल गुप्ता, उसकी पत्नी मीना देवी और उसके पुत्र सचिन गुप्ता को बृहस्पतिवार को दोषी ठहराया।

उन्होंने बताया कि अदालत ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, खामपार बाजार निवासी दिनेश गुप्ता आठ फरवरी 2021 की शाम करीब छह बजे अपने घर के बाहर बैठे थे, तभी प्रभु दयाल गुप्ता, मीना देवी और सचिन गुप्ता कुदाल एवं लाठी-डंडे लेकर वहां पहुंचे और उन्होंने उन पर हमला कर दिया।

दिनेश की चीख-पुकार सुनकर उन्हें बचाने पहुंचे उनके भाई कुंज बिहारी गुप्ता पर भी तीनों ने हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में इलाज के दौरान दिनेश गुप्ता की मौत हो गई।

घटना के बाद कुंज बिहारी गुप्ता की पत्नी इंद्रकला की तहरीर पर खामपार थाने में हत्या और जानलेवा हमले के आरोप में मामला दर्ज किया गया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया।

शुक्ला ने बताया कि अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों तथा अदालत के समक्ष पेश साक्ष्यों के आधार पर तीनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई।

फैसले के बाद तीनों दोषियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। भाषा सं आनन्द सिम्मी

सिम्मी