अदालत ने सपा सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ दायर याचिका खारिज की
अदालत ने सपा सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ दायर याचिका खारिज की
हाथरस (उप्र), 20 मई (भाषा) हाथरस की सांसद-विधायक अदालत ने राणा सांगा पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में समाजवादी पार्टी (सपा) से राज्यसभा सदस्य रामजीलाल सुमन के खिलाफ दायर याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया।
सांसद-विधायक अदालत के न्यायाधीश दीपक नाथ सरस्वती ने मतेंद्र सिंह गहलोत द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुनाया।
याचिका में आरोप लगाया गया था कि सुमन ने राज्यसभा में महाराणा सांगा को ‘‘गद्दार’’ कहकर क्षत्रिय समाज का अपमान किया है।
याची गहलोत ने याचिका में कहा था कि वह महाराणा सांगा के वंशज हैं और पूरा क्षत्रिय समाज उनके शौर्य को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देखता है।
इससे पहले, उन्होंने रामजीलाल सुमन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की भी कोशिश की थी।
अदालत ने कहा, ‘‘संसद के सदस्य ने अगर कोई बयान संसद में दिया है तो उनके खिलाफ किसी भी अदालत में कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। लिहाजा यह याचिका स्वीकार करने योग्य नहीं है। इसे नामंजूर किया जाता है।’’
भाषा सं. सलीम खारी
खारी

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