मऊ (उप्र), 13 अगस्त (भाषा) अदालत के निर्देश पर भाजपा जिलाध्यक्ष रामाश्रय मौर्य और तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमा समाप्त किया जा रहा है। पुलिस जांच के दौरान आरोप झूठे पाये गये हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि अजित सिंह नामक व्यक्ति की शिकायत के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर बुधवार को थाना हलधरपुर में भाजपा जिलाध्यक्ष के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
उन्होंने बताया कि इसकी तत्परता से जांच की गई और जो साक्ष्य संकलित किए गए उसमें आरोप पूरी तरह से फर्जी पाये गये।
उन्होंने कहा कि मुकदमा आज समाप्त किया जा रहा है।
मौर्य और तीन अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 115 (2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमानित करना), 351(3) (आपराधिक धमकी) और 333 (घर में घुसपैठ) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
कुमार ने कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोप सही नहीं पाए जाने के बाद इस मामले को बंद किया जा रहा है।
अधिकारियों के मुताबिक, सिंह और मौर्य के बीच ग्राम प्रधान के चुनाव को लेकर पुरानी रंजिश थी।
भाषा सं राजेंद्र शफीक
शफीक