मथुरा (उत्तर प्रदेश), 29 मार्च (भाषा) श्रीकृष्ण जन्मभूमि— शाही ईदगाह विवाद मामले में मथुरा के सीनियर डिवीजन दीवानी न्यायाधीश की त्वरित अदालत ने राजस्व विभाग से मौके पर अमीन रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने इसके लिए 17 अप्रैल तक का समय दिया है।
उल्लेखनीय है कि इस मामले में एक बार पहले भी दीवानी न्यायाधीश सीनियर डिवीजन (तृतीय) द्वारा 22 दिसम्बर, 2022 में अमीन रिपोर्ट मंगाए जाने संबंधी आदेश दिये जा चुके हैं। लेकिन, तब प्रतिवादी पक्ष द्वारा अदालत में आदेश के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराए जाने के कारण यह आदेश लंबित चल रहा था।
हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता शैलेष दुबे ने बताया कि दिल्ली निवासी हिन्दू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता एवं सुरजीत सिंह यादव द्वारा आठ दिसम्बर, 2022 को दीवानी न्यायाधीश सीनियर डिवीजन (तृतीय) में दाखिल किए गए दावे की बुधवार को सुनवाई होनी थी।
लेकिन, उक्त अदालत के न्यायाधीश का तबादला होने के कारण आज मामले की सुनवाई सीनियर डिवीजन दीवानी न्यायाधीश नीरज गौड़ की त्वरित अदालत में हुई।
इस दौरान प्रतिवादी पक्ष (मुस्लिम पक्ष) की ओर से पैरवी नहीं हो पायी।
हिन्दू पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले में 17 अप्रैल तक अमीन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। अदालत ने रिपोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि से संबंधित 13.37 एकड़ जमीन की क्या स्थिति है, इसपर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
भाषा सं अर्पणा रंजन
रंजन
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