अदालत ने मज़दूरों की मौत के मामले में घर के मालिक, ठेकेदार को 10 साल जेल की सज़ा सुनाई

अदालत ने मज़दूरों की मौत के मामले में घर के मालिक, ठेकेदार को 10 साल जेल की सज़ा सुनाई

अदालत ने मज़दूरों की मौत के मामले में घर के मालिक, ठेकेदार को 10 साल जेल की सज़ा सुनाई
Modified Date: January 22, 2026 / 10:31 am IST
Published Date: January 22, 2026 10:31 am IST

मुजफ्फरनगर (उप्र), 22 जनवरी (भाषा) जिले की एक अदालत ने पिछले साल एक निर्माण हादसे में दो मज़दूरों की मौत के मामले में घर के मालिक और एक ठेकेदार को गैर इरादतन हत्या तथा कर्तव्य में लापरवाही के लिए 10 साल की कड़ी कैद की सज़ा सुनाई है।

सरकारी वकील कमल कुमार ने बताया कि अपर जिला और सत्र न्यायाधीश रेखा सिंह ने बुधवार को घर के मालिक मुरसलिम और ठेकेदार अजय सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 308 (गैर इरादतन हत्या की कोशिश) और 288 (इमारतों को गिराने या मरम्मत करने के संबंध में लापरवाही भरा आचरण) के तहत दोषी ठहराया।

उन्होंने बताया कि अदालत ने दोनों दोषियों पर 36-36 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार, 4 अप्रैल, 2024 को जनसठ थाना क्षेत्र के तलड़ा गांव में लेंटर डालने के काम के दौरान एक घर गिरने से दो मज़दूर मनोज कुमार और रविंदर की मौत हो गई थी और 17 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

वकील ने बताया कि घटना के बाद, पुलिस ने घर के मालिक और ठेकेदार के खिलाफ निर्माण कार्य के दौरान लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया था।

भाषा सं जफर वैभव

वैभव


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