बांदा (उत्तर प्रदेश), 17 मार्च (भाषा) जिले की एक विशेष अदालत ने दलित किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के मामले के आरोपी दो युवकों को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को उन्हें 20-20 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक शिवपूजन पटेल ने बताया कि अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो) की विशेष न्यायाधीश अनु सक्सेना ने 15 साल की दलित किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के दोषियों रवींद्र कुमार और राहुल गुप्ता को शुक्रवार को 20-20 साल कैद और 21-21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
उन्होंने बताया कि यह घटना बदौसा थाना क्षेत्र में 14 जनवरी, 2016 की है। उस समय किशोरी घर से शौच के लिए खेत गयी थी।
भाषा सं आनन्द अर्पणा
अर्पणा
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