राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुनवाई अब 23 मार्च को

राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुनवाई अब 23 मार्च को

राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुनवाई अब 23 मार्च को
Modified Date: March 12, 2026 / 06:01 pm IST
Published Date: March 12, 2026 6:01 pm IST

सुलतानपुर (उप्र), 12 मार्च (भाषा) लोकसभा में विपक्ष के नेता और रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में सुलतानपुर जिले की विशेष एमपी/एमएलए अदालत में बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई। मामले की अगली सुनवाई अब 23 मार्च को की जाएगी।

वाद दायर करने वाले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता विजय मिश्रा की अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने बताया कि राहुल गांधी ने पिछली 20 फरवरी को अदालत में हाजिर होकर कहा था कि वादी पक्ष द्वारा आवाज और वीडियो सीडी के रूप में जो सबूत पेश किए गए हैं वह गलत हैं।

पांडेय ने बताया कि इस पर उन्होंने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर वादी पक्ष द्वारा पेश साक्ष्य का मिलान करने का निवेदन किया जिस पर विशेष न्यायाधीश शुभम वर्मा ने सुनवाई के लिए 23 मार्च की तिथि नियत की है।

उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने 20 फरवरी को अदालत में अपना बयान दर्ज कराया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके खिलाफ राजनैतिक विद्वेष के कारण मुकदमा दायर किया गया है।

कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी पर वर्ष 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। इसी को लेकर मिश्रा ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

भाषा सं सलीम शफीक

शफीक


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