Abdullah Azam Stamp Case: आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम पर कोर्ट ने लगाया 3.71 करोड़ का जुर्माना, स्टांप चोरी केस से जुड़ा है मामला

Abdullah Azam Stamp Case: DM कोर्ट ने स्टांप चोरी मामले में अब्दुला आजम पर 3 करोड़ 71 लाख 878 रुपए का जुर्माना लगाया है।

Abdullah Azam Stamp Case: आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम पर कोर्ट ने लगाया 3.71 करोड़ का जुर्माना, स्टांप चोरी केस से जुड़ा है मामला

Abdullah Azam Stamp Case/ Image Credit: Abdullah Azam X Handle

Modified Date: April 9, 2025 / 10:33 am IST
Published Date: April 9, 2025 10:29 am IST
HIGHLIGHTS
  • स्टांप चोरी  मामले में अब्दुला आजम की मुश्किलें बढ़ गई है।
  • DM कोर्ट ने स्टांप चोरी मामले में अब्दुला आजम पर 3 करोड़ 71 लाख 878 रुपए का जुर्माना लगाया है।
  • अब्दुल्ला आजम की ओर से इस फैसले पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

लखनऊ : Abdullah Azam Stamp Case: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुला आजम की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। स्टांप चोरी  मामले में अब्दुला आजम की मुश्किलें बढ़ गई है। DM कोर्ट ने स्टांप चोरी मामले में अब्दुला आजम पर 3 करोड़ 71 लाख 878 रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल, अब्दुल्ला आजम ने 2022 में सदर तहसील क्षेत्र के घाटमपुर और मड़ैया नादर बाग में जमीन खरीदी थी। इन जमीनों को अब्दुला ने अलग-अलग तारीखों पर बैनामा कराया था। इसके बाद अब्दुला आजम पर आरोप लगा कि, बैनामा कराते समय अब्दुल्ला ने आवासीय जमीन को कृषि भूमि के रूप में दिखाकर 1 करोड़ 78 लाख रुपये से अधिक की स्टांप ड्यूटी की चोरी की।

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SDM ने की पूरे मामले की जांच

Abdullah Azam Stamp Case:  इस मामले का खुलासा होने के बाद सदर SDM को इसकी जांच सौंपी गई थी। जांच में पाया गया कि, अब्दुला ने 1 करोड़ रुपए से की स्टांप चोरी की है। इसके बाद कोर्ट में वाद दायर किया गया। फरवरी 2024 में डीएम कोर्ट ने तीनों पत्रावलियों पर संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया था। कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई हुई और बहस पूरी होने के बाद डीएम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 1 करोड़ 78 लाख रुपए की स्टांप चोरी पर दोगुना जुर्माना लगाया। साथ ही, देरी से जुर्माना जमा करने पर 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह के हिसाब से ब्याज भी देना होगा।

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अधिवक्ता प्रेम किशोर पांडे ने बताई पूरी डिटेल

Abdullah Azam Stamp Case:  जिला शासकीय अधिवक्ता प्रेम किशोर पांडे ने बताया कि, अब्दुल्ला आजम ने चार बैनामे अलग-अलग स्थानों पर कराए थे। एक बैनामा मड़ैया नादर बाग में हुआ, जिसका फैसला पहले आ चुका है। बाकी तीन बैनामे बेनजीर पुर घाटमपुर में कराए गए थे, जिनका फैसला आज आया। जांच में चारों बैनामों में स्टांप चोरी पकड़ी गई. पहले बैनामे में करीब 9 लाख 22 हजार रुपए की स्टांप चोरी थी, जबकि घाटमपुर के तीन बैनामों में एक पर 1 करोड़ 1 लाख और दो पर 33 लाख 80 हजार रुपए का जुर्माना लगा। कुल मिलाकर चारों मामलों में 3 करोड़ 71 लाख रुपए के आसपास का जुर्माना तय किया गया है। इसे जमा करने के लिए एक महीने का समय दिया गया है। फ़िलहाल अब्दुल्ला आजम की ओर से इस फैसले पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।


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