हत्या के मामले में पूर्व ग्राम प्रधान समेत सात को आजीवन कारावास की सजा

हत्या के मामले में पूर्व ग्राम प्रधान समेत सात को आजीवन कारावास की सजा

हत्या के मामले में पूर्व ग्राम प्रधान समेत सात को आजीवन कारावास की सजा
Modified Date: October 28, 2023 / 12:55 am IST
Published Date: October 28, 2023 12:55 am IST

मुजफ्फरनगर (उप्र), 27 अक्टूबर (भाषा) जिले की एक स्थानीय अदालत ने एक पूर्व ग्राम प्रधान की हत्या के मामले में शुक्रवार को एक अन्य पूर्व ग्राम प्रधान सहित सात लोगों को दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय सिंह पुंडीर ने दोषियों जमशेद (सीकरी गांव का पूर्व ग्राम प्रधान), दिलशाद, संदीप, राहुल, बिजेंद्र, अमीर और पूजा पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

इन सभी को शुक्रवार को यहां भादस की धारा 302 (हत्या) और 120बी (साजिश) के तहत दोषी ठहराया गया।

जमशेद पहले से ही एक अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है ।

दो अन्य आरोपियों गुलसनव्वर और नौशाद को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।

अपर जिला सरकारी वकील आशीष त्यागी के अनुसार, पूर्व ग्राम प्रधान (सीकरी गांव) अम्मार की पुरानी दुश्मनी के कारण 22 अगस्त, 2017 गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

भाषा सं जफर नोमान

नोमान


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