युवती की हत्या के मामले में पिता और सौतेली मां को उम्रकैद

युवती की हत्या के मामले में पिता और सौतेली मां को उम्रकैद

युवती की हत्या के मामले में पिता और सौतेली मां को उम्रकैद
Modified Date: August 12, 2026 / 01:41 pm IST
Published Date: August 12, 2026 1:41 pm IST

गोंडा (उप्र), 12 अगस्त (भाषा) गोंडा जिले की एक अदालत ने युवती की हत्या के करीब दो साल पुराने मामले में उसके पिता और सौतेली मां को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

जिला शासकीय अधिवक्ता बसंत शुक्ला के अनुसार, 10 जून 2024 की रात धानेपुर थाना क्षेत्र के तुलसीपुर माधवगंज में राजेश शुक्ला ने पुलिस को सूचना दी थी कि उनके भाइयों ने उन्हें और उनकी बेटी पर हमला कर घायल कर दिया है।

उन्होंने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवती को अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

शुक्ला ने बताया कि युवती के नाना बृज बिहारी मिश्र की तहरीर पर स्थानीय थाने में संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

उन्होंने बताया कि विवेचना के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर 12 जून 2024 को धानेपुर थाना पुलिस और विशेष अभियान समूह (एसओजी) की संयुक्त टीम ने राजेश शुक्ला और उसकी पत्नी किरन को गिरफ्तार किया।

पुलिस ने दोनों के खिलाफ 11 जुलाई 2024 को अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था।

शुक्ला ने बताया कि जांच में सामने आया कि राजेश अपनी बेटी श्वेता की शादी शिवम शुक्ला नामक युवक से कराना चाहता था, लेकिन श्वेता इसके लिए तैयार नहीं थी क्योंकि शिवम दहेज हत्या के एक मामले में आरोपी था।

उन्होंने बताया कि इसी दौरान राजेश का अपने भाइयों के साथ पैतृक मकान और जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद था। आरोप है कि राजेश और उसकी पत्नी ने मिलकर श्वेता की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी और बाद में इसका आरोप राजेश के भाइयों पर लगा दिया।

शुक्ला ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग नारायण सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को राजेश शुक्ला और उसकी पत्नी किरन शुक्ला को हत्या का दोषी ठहराया।

अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

भाषा सं. सलीम सिम्मी खारी

खारी


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