हत्या मामले में पिता-पुत्रों को आजीवन कारावास की सजा
हत्या मामले में पिता-पुत्रों को आजीवन कारावास की सजा
मुजफ्फरनगर (उप्र), तीन अगस्त (भाषा) शामली जिले की एक विशेष अदालत ने करीब चार वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की हत्या के आरोपी पिता और उसके दो पुत्रों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दोषियों पर कुल 1.46 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। एक अधिवक्ता ने सोमवार को यह जानकारी दी।
शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि अपर जिला न्यायाधीश (त्वरित अदालत) रीतू नागर ने सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी विवेक और उसके दो बेटों विशांत और कृष्णपाल को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और तीनों दोषियों पर कुल 1.46 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अधिवक्ता ने बताया कि तीनों ने पुरानी रंजिश के चलते 2022 में एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। उन्होंने बताया कि तीन जनवरी 2022 को शामली कोतवाली अंतर्गत आने वाले लंक गांव में तीनों ने विनोद कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जबकि उनका बेटा घायल हो गया था।
चौहान ने बताया कि यह मामला मृतक के भाई यशपाल की शिकायत पर दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि इस अपराध के पीछे दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश थी।
चौहान ने बताया कि पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया और त्वरित सुनवायी अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद आज तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
भाषा सं आनन्द अमित
अमित

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