बलिया में धोखाधड़ी से सेवानिवृत्त अधिकारी की रकम हड़पने के आरोप में पौत्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

बलिया में धोखाधड़ी से सेवानिवृत्त अधिकारी की रकम हड़पने के आरोप में पौत्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

बलिया में धोखाधड़ी से सेवानिवृत्त अधिकारी की रकम हड़पने के आरोप में पौत्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
Modified Date: February 10, 2026 / 12:44 pm IST
Published Date: February 10, 2026 12:44 pm IST

बलिया (उप्र), 10 फरवरी (भाषा) बलिया जिले की बांसडीह थाना पुलिस ने वायुसेना के एक सेवानिवृत्त अधिकारी से धोखाधड़ी के मामले में उसके पौत्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार, बांसडीह उत्तर टोला मोहल्ला निवासी वायुसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी उमाशंकर सिंह की तहरीर पर सोमवार को थाने में आर्यन सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति का हस्तांतरण) तथा सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

दर्ज प्राथमिकी का हवाला देते हुए पुलिस ने बताया कि अपनी 80 वर्षीय पत्नी के साथ अकेले रह रहे 85 वर्षीय शिकायतकर्ता का इकलौता बेटा भिलाई इस्पात संयंत्र में प्रबंधक के पद पर कार्यरत है, ऐसे में उनके भतीजे शैलेष का पुत्र आर्यन सिंह बैंक से जुड़े कार्यों में उनकी मदद करता था।

शिकायत में आरोप लगाया कि आर्यन ने नजदीकी रिश्ते का लाभ उठाकर सितंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच शिकायतकर्ता के मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए धोखाधड़ी की और अपने तथा अपने दोस्तों के खातों में कुल छह लाख 40 हजार रुपये अंतरित कर दिए।

थाना प्रभारी प्रवीन कुमार सिंह ने बताया कि उमाशंकर सिंह की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।

भाषा सं आनन्द खारी

खारी


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