संभल में कब्रिस्तान की भूमि पर मस्जिद बनाने के आरोप में सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

संभल में कब्रिस्तान की भूमि पर मस्जिद बनाने के आरोप में सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

संभल में कब्रिस्तान की भूमि पर मस्जिद बनाने के आरोप में सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
Modified Date: January 19, 2026 / 11:55 am IST
Published Date: January 19, 2026 11:55 am IST

संभल (उप्र), 19 जनवरी (भाषा) संभल जिले की नखासा थाना पुलिस ने कथित तौर पर कब्रिस्तान की भूमि पर मस्जिद का निर्माण करने एवं सेंट्रल वक्फ बोर्ड के समक्ष गलत साक्ष्य पेश कर इसे वक्फ घोषित कराने के मामले में प्रबंध समिति के सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार रविवार को लेखपाल की शिकायत पर नखासा पुलिस ने प्रबंध समिति के सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।

नखासा थाने के प्रभारी निरीक्षक संजीव बालियान ने बताया कि लेखपाल खाबर हुसैन की शिकायत पर जाकिर हुसैन, तस्लीम, भूरे अली, शरफुद्दीन, दिल शरीफ अहमद, मोहबाद अली एवं नन्हे के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 329(3) (आपराधिक अतिचार) एवं सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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लेखपाल खाबर हुसैन ने पुलिस को दी गई शिकायत में आरोप लगाया कि थाना नखासा क्षेत्र के गांव कसेरुआ में कब्रिस्तान की कुछ भूमि पर मस्जिद बना ली गई और मस्जिद कमेटी के लोगों ने जो कागजात उपलब्ध कराए उनसे ये पता चलता है कि इस मस्जिद को उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल बोर्ड में 19 जून 2023 को पंजीकृत कराया गया।

हुसैन ने कहा कि कब्रिस्तान के लिए आरक्षित ग्राम सभा की संपत्ति पर कब्जा करके ग्राम सभा की संपत्ति को क्षति पहुंचाई गई है, जिसके कारण मस्जिद कमेटी के सात लोगों के खिलाफ नखासा थाने में कल मामला दर्ज कराया गया।

भाषा सं आनन्द मनीषा शोभना

शोभना


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