आजमगढ़ (उप्र), सात अप्रैल (भाषा) आजमगढ़ जिले की एक अदालत ने हत्या के करीब दो वर्ष पुराने मामले में एक परिवार के पांच सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उनपर जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
अभियोजन के अनुसार विशेष सत्र न्यायाधीश जैनुद्दीन अंसारी ने मंगलवार को पंकज नामक युवक की हत्या की सुनवाई पूरी करने के बाद एक ही परिवार के पांच सदस्यों– गुड्डू भारती, निखिल भारती, जंग बहादुर, वंश बहादुर और जंगबहादुर की पत्नी गुलाबी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी तथा प्रत्येक पर 37000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले के सिधारी थानाक्षेत्र के बाग लखराव की किरन ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया कि उसके पति पंकज को 21 मार्च 2024 को गांव का ही गुडडू भारती एक मामले में पंचायत के लिए बुला कर ले गया।
तहरीर के मुताबिक लगभग ग्यारह बजे दिन में किरन को किसी ने बताया कि वे लोग पंकज को मार रहे हैं। जब किरन भाग कर वहां पहुंची तो देखा कि कैलाश उर्फ गुडडू एवं निखिल भारती पुत्रगण जंग बहादुर, वंश बहादुर व जंग बहादुर पुत्रगण अलगू और गुलाबी पत्नी जंग बहादुर तथा एक नाबालिग पंकज को लाठी डंडा तथा कुल्हाड़ी से मार रहे थे।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक किरन के शोर मचाने पर हमलावर भाग गए और घायल पंकज को अस्पताल जाते समय ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
एक नाबालिग आरोपी की पत्रावली अलग कर किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई।
भाषा सं आनन्द
राजकुमार
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