आजमगढ़ (उप्र), 16 सितंबर (भाषा) आजमगढ़ जिले की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में पांच लोगों को बुधवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी और उनपर जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मेंहनगर थानाक्षेत्र के अहियाई के प्रभात कुमार दुबे ने पुलिस को दी गयी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसके पिता वीरेंद्र दुबे के मेंहनगर कस्बे की शोभा पांडेय से अवैध संबंध थे तथा शोभा एवं उसके भाई राजेंद्र वीरेंद्र पर संपत्ति अपने नाम कराने का दबाव बना रहे थे।
अभियोजन पक्ष के अनुसार बात नहीं मानने पर दो फरवरी 2017 की रात शोभा पांडेय और उसके भाई राजेंद्र पांडेय, भाभी ऊषा, भतीजे टोनू और उसकी पत्नी रीना ने वीरेंद्र की गला दबा कर हत्या कर दी।
पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
अपर सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी राजेंद्र पांडेय, ऊषा, टोनू, रीना तथा शोभा को आजीवन कारावास की सजा सुनायी तथा प्रत्येक पर एक लाख पांच हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया।
भाषा सं. सलीम राजकुमार
राजकुमार