भदोही में पूर्व विधायक विजय मिश्रा सहित चार दोषी करार, सजा पर फैसला सुरक्षित

भदोही में पूर्व विधायक विजय मिश्रा सहित चार दोषी करार, सजा पर फैसला सुरक्षित

भदोही में पूर्व विधायक विजय मिश्रा सहित चार दोषी करार, सजा पर फैसला सुरक्षित
Modified Date: May 14, 2026 / 10:41 pm IST
Published Date: May 14, 2026 10:41 pm IST

भदोही, 14 मई (भाषा) उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की फास्ट-ट्रैक एमपी/एमएलए अदालत ने बृहस्पतिवार को चार बार के पूर्व विधायक विजय मिश्रा, उनकी पत्नी एवं पूर्व एमएलसी राम लली मिश्रा, उनके पुत्र विष्णु मिश्रा और पुत्रवधू रूपा मिश्रा को छह वर्ष पुराने आपराधिक मामले में दोषी करार दिया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रवेश तिवारी ने बताया कि वर्ष 2020 में गोपीगंज थाने में दर्ज मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक एमपी/एमएलए कोर्ट) पुष्पा सिंह की अदालत में हुई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं 387, 347, 419, 420, 467, 468, 471, 474, 323 और 506 सहित पहचान की चोरी और धोखाधड़ी से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधान भी लगाए गए थे।

तिवारी ने बताया कि अदालत ने राम लली मिश्रा और रूपा मिश्रा को बृहस्पतिवार को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था, जिसके बाद दोनों कार्यवाही में शामिल हुईं। वहीं, विजय मिश्रा वर्तमान में बलात्कार के एक मामले में आगरा जेल में बंद हैं, जबकि उनके पुत्र विष्णु मिश्रा लखीमपुर खीरी जेल में हैं और दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में जुड़े।

चारों आरोपियों को दोषी ठहराए जाने के बाद अदालत ने राम लली मिश्रा और रूपा मिश्रा की जमानत रद्द कर उन्हें हिरासत में लेने का आदेश दिया।

अदालत ने सजा की मात्रा पर निर्णय सुरक्षित रख लिया है और दोनों महिलाओं को शुक्रवार को पुनः पेश करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, विजय मिश्रा और उनके पुत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यवाही में शामिल होने को कहा गया है।

भाषा

सं, जफर रवि कांत


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