उत्तर प्रदेश के सैदापुर में किसान की हत्या के चार दोषियों को आजीवन कारावास
उत्तर प्रदेश के सैदापुर में किसान की हत्या के चार दोषियों को आजीवन कारावास
बरेली (उप्र), 26 सितंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के बरेली की एक अदालत ने वर्ष 2017 में एक किसान की गोली मारकर हत्या करने के मामले में चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी) अंशिका वर्मा ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सप्तम) कुलदीप कुमार की अदालत ने शुक्रवार को शेरपाल, राधेश्याम, राजवीर और रामबाबू को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और इन पर कुल 88,000 रुपये जुर्माना भी लगाया।
उन्होंने बताया कि फरीदपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सैदापुर निवासी ओमप्रकाश ने 22 फरवरी 2017 को हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि शाम करीब चार बजे उसका भाई हरिशंकर उर्फ भूरे खेत पर काम कर रहा था। उस समय हरिशंकर की पत्नी शकुंतला, उसका भतीजा महेश और मां ओमवती भी खेत पर मौजूद थीं।
इसी दौरान गांव के शेरपाल, उसका भाई राधेश्याम, शेरपाल के बेटे राजवीर और रामबाबू हथियार लेकर मौके पर पहुंचे और हरिशंकर को जान से मारने की नीयत से उस पर फायर कर दिया। गोली लगने से हरिशंकर जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
हरिशंकर की पत्नी शकुंतला ने जब अपने पति को बचाने का प्रयास किया तो आरोपियों ने कथित तौर पर तमंचे की बट से उसके साथ मारपीट की जिससे उसकी आंख में चोट आई।
घटना के बाद शोर सुनकर ग्रामीण मौके की ओर पहुंचे और आरोपी मौके से भाग गए।
इस मामले में थाना फरीदपुर में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 (हत्या), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 504 (जानबूझकर अपमान करना) में मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियोजन की ओर से एडीजीसी राजेश्वरी गंगवार की ओर से मामले में 10 गवाह पेश किए गए।
भाषा सं राजेंद्र रंजन
रंजन

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