बुलंदशहर में फल विक्रेता की हत्या में चार दोषियों को उम्रकैद की सजा

बुलंदशहर में फल विक्रेता की हत्या में चार दोषियों को उम्रकैद की सजा

बुलंदशहर में फल विक्रेता की हत्या में चार दोषियों को उम्रकैद की सजा
Modified Date: May 27, 2026 / 08:18 am IST
Published Date: May 27, 2026 8:18 am IST

बुलंदशहर (उप्र), 27 मई (भाषा) बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने एक युवक की हत्या के छह वर्ष पुराने मामले में चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई और उन पर जुर्माना भी लगाया।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) चंद्रभान ने बताया कि मंगलवार को यहां अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्या के एक मामले में चार आरोपियों बबलू, हसरत, हामिद और शमा को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है। सभी दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

चंद्रभान ने बताया कि सिकंदराबाद, नई बस्ती निवासी रहीसा ने इस मामले में थाने में तहरीर दी थी कि एक अप्रैल 2017 की रात करीब आठ बजे उनका बेटा शानू पुलिया के पास ठेला लगाकर फल बेच रहा था। तभी बबलू, हसरत, हामिद और शमा चारों ने मिलकर शानू को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई।

उन्होंने बताया कि रहीसा ने तहरीर में कहा था कि उन्हें यह भी पता चला था कि शानू को पहले जान से मारने की धमकी दी गई थी।

मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई।

भाषा सं आनन्द गोला

गोला


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