मिर्जापुर में इमारत गिरने से चार मजदूरों की मौत, पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा
मिर्जापुर में इमारत गिरने से चार मजदूरों की मौत, पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा
मिर्जापुर (उप्र), छह सितंबर (भाषा) मिर्जापुर जिले में ‘स्टोन क्रशर’ (पत्थर तोड़ने वाले) एक संयंत्र की इमारत गिरने से चार मजदूरों की मौत के मामले में रविवार को पांच नामजद तथा कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
पुलिस ने बताया कि यह मामला अहरौरा थाने में दर्ज किया गया है। मामला दर्ज कराने की शिकायत सूर्यबली ने दी थी, जो भगवती देई में हुए खनन हादसे में जान गंवाने वाले दुर्योधन के परिवार के सदस्य हैं।
पुलिस ने बताया कि मुकदमे में खदान के मालिक मधुसूदन सिंह, कर्मचारी मनोज यादव, संयंत्र के मालिक शिवकुमार उर्फ पिंटू पटेल तथा विनोद पटेल एवं आनंद पटेल को नामजद किया गया है।
उन्होंने बताया कि यह मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या) के तहत दर्ज किया गया है।
यह घटना शनिवार को जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर अहरौरा थाना इलाके के भगवती देई में ‘एसएस रंजन स्टोन प्लांट’ में हुई।
ऐसी जानकारी है कि इमारत की नींव का रैंप जमीन में धंसने के बाद यह ढह गयी।
चुनार के उप जिलाधिकारी अनेक सिंह ने बताया कि जब इमारत गिरी, तो कार्यालय के अंदर चार मजदूर मौजूद थे और उन सभी की मौत हो गई।
उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान लाल बहादुर (35), अशोक (38), राकेश (28) और दुर्योधन (28) के तौर पर हुई है। चारों पड़ोसी जिले सोनभद्र के चुरक-चोपन इलाके के बड़गांव के रहने वाले थे।
भाषा सं सलीम गोला
गोला

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