पीलीभीत में हत्या के मामले में चार लोगों को उम्रकैद

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पीलीभीत में हत्या के मामले में चार लोगों को उम्रकैद

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  • Publish Date - September 12, 2026 / 10:31 PM IST,
    Updated On - September 12, 2026 / 10:31 PM IST

पीलीभीत (उप्र), 12 सितंबर (भाषा) पीलीभीत जिले की एक अदालत ने दो साल पहले एक व्यक्ति को कथित रूप से बिजली के खंभे से बांधकर बेरहमी से पीट-पीटकर मार डालने के मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र पाल गंगवार ने शनिवार को बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार ने बृहस्पतिवार को मदन लाल, कल्लू धीमर, सूरजपाल और सुरेंद्र को दोषी ठहराते हुए कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

गंगवार के अनुसार अदालत ने प्रत्येक पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 10 जुलाई 2024 को आरोपी पादरी गांव में रामचंद्र के घर गए और आरोप लगाया कि उसके बेटे अनिल ने उनके रिश्तेदार गंगादेई की गला घोंटकर हत्या कर दी थी।

अभयोजन पक्ष के मुताबिक अभियुक्तों ने पहले परिवार को गालियां दीं और धमकी तथा फिर अनिल को खंभे से बांधकर डंडों से पीटा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार बाद में उसे गांव की गलियों में घसीटा गया और फिर पीटा गया, जिसके बाद उसे सड़क पर ले जाकर छोड़ दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई ।

पुलिस ने छह आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। इनमें से दो — रामकुमार धीमर और गंगादेई — की सुनवाई के दौरान मौत हो गई।

भाषा सं जफर

राजकुमार

राजकुमार