दलित किशोरी के अपहरण एवं उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म के जुर्म में चार युवकों को उम्रकैद

दलित किशोरी के अपहरण एवं उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म के जुर्म में चार युवकों को उम्रकैद

दलित किशोरी के अपहरण एवं उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म के जुर्म में चार युवकों को उम्रकैद
Modified Date: July 22, 2023 / 12:22 pm IST
Published Date: July 22, 2023 12:22 pm IST

मुजफ्फरनगर (उप्र) 22 जुलाई (भाषा) मुजफ्फरनगर जिले की एक विशेष अदालत ने 15 वर्षीय एक दलित किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में चार युवकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

विशेष पॉक्सो अधिवक्ता दिनेश शर्मा ने शनिवार को बताया कि विशेष पॉक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश बाबूराम ने 15 वर्षीय एक दलित लड़की का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने के मामले में चार युवकों –वसीम, समीर, सद्दाम और आसिफ को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत ने मामले में आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 363 (अपहरण), 376 डी (सामूहिक दुष्कर्म), 506 (आपराधिक धमकी), पाक्सो अधिनियम और अनुसूचित जाति, जनजाति निवारण अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए प्रत्येक आरोपी पर 24-24 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि जुर्माने की राशि में से 80 हजार रुपये पीड़िता को प्रदान किए जाएंगे।

दिनेश शर्मा ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि मई 2017 में शामली जिले के झिंझाना थानाक्षेत्र के एक गांव में घास लाने जा रही 15 वर्षीय एक दलित लड़की का आरोपियों ने अपहरण कर लिया और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया था। पुलिस ने विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी करने के बाद चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

भाषा सं आनन्द पारुल राजकुमार


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