धोखाधड़ी प्रकरण: पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को जमानत, पत्नी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

धोखाधड़ी प्रकरण: पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को जमानत, पत्नी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

धोखाधड़ी प्रकरण: पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को जमानत, पत्नी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
Modified Date: January 19, 2026 / 10:22 pm IST
Published Date: January 19, 2026 10:22 pm IST

देवरिया (उप्र), 19 जनवरी (भाषा) धोखाधड़ी के एक मामले में देवरिया जेल में बंद पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को एक अदालत ने सोमवार को जमानत दे दी।

हालांकि अदालत ने उनकी पत्नी नूतन ठाकुर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश मिश्रा ने बताया कि ठाकुर की जमानत याचिका पर जिला न्यायाधीश दीपेंद्र सिंह ने सुनवाई की तथा अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद याचिका मंजूर कर ली।

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हालांकि जमानत मिलने के बावजूद, अमिताभ ठाकुर की जेल से रिहाई तुरंत नहीं हो सकेगी क्योंकि उनके खिलाफ लखनऊ में एक अलग मामला दर्ज है और वहां की एक अदालत द्वारा जारी वारंट पहले ही देवरिया जेल में तामील कराया जा चुका है।

मिश्रा ने यह भी बताया कि अदालत ने इसी मामले में नूतन ठाकुर द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने कहा कि नूतन के पास अब उच्च न्यायालय जाने या निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने का विकल्प है।

अमिताभ ठाकुर को 1999 में देवरिया में पुलिस अधीक्षक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके जाली दस्तावेजों के जरिए अपनी पत्नी के नाम पर धोखाधड़ी से एक औद्योगिक प्लॉट हासिल करने के आरोप में 10 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार किया गया था।

भाषा सं. सलीम राजकुमार

राजकुमार


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