गाजियाबाद में दुष्कर्म कर नाबालिग लड़की को गर्भवती करने के दोषी को 20 वर्ष के कारावास की सजा
गाजियाबाद में दुष्कर्म कर नाबालिग लड़की को गर्भवती करने के दोषी को 20 वर्ष के कारावास की सजा
गाजियाबाद (उप्र), आठ दिसंबर (भाषा) गाजियाबाद की एक विशेष अदालत ने कई बार दुष्कर्म कर 15 वर्षीय एक नाबालिग लड़की को गर्भवती करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए सोमवार को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। एक अधिवक्ता ने सोमवार को यह जानकारी दी।
लोक अभियोजक उत्कर्ष वत्स ने बताया कि पॉक्सो अधिनियम अदालत के विशेष न्यायाधीश नीरज गौतम ने आज आरोपी साहुल (30) को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनायी तथा उसपर 60 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
उन्होंने बताया कि जुर्माने की 60 हज़ार रुपये बलात्कार पीड़िता को उसके मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के मुआवजे के रूप में दी जाएगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सितंबर 2018 में नाबालिग लड़की अपनी मौसी के घर अकेली जा रही थी। उसके अकेलेपन का फायदा उठाकर साहुल उसे मौसी के घर के पास स्थित अपने रिश्तेदार के कमरे में खींच ले गया और उसके साथ बलात्कार किया।
वत्स ने कहा कि साहुल ने नाबालिग को धमकी दी कि अगर उसने बलात्कार की घटना के बारे में किसी को बताया तो वह उसे और उसके पूरे परिवार को जान से मार देगा।
उन्होंने कहा कि 29 जनवरी 2019 को नाबालिग को पेट में दर्द हुआ, जिसके बाद उसकी मां उसे जीटीबी अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसकी बेटी चार महीने की गर्भवती है।
अभियोजन पक्ष का कहना है तब पीड़िता के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
अदालत में सजा सुनाये जाने के बाद साहुल को जेल भेज दिया गया है।
भाषा सं आनन्द राजकुमार
राजकुमार

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