पड़ोसी की सरकारी नौकरी लगी तो शख्स ने रची साजिश, मरे कुत्ते का पोस्टमार्टम करवाकर लगा दिया बड़ा इल्जाम, जानें पूरा मामला

Post Mortem of Dead Dog : एक शख्स ने पड़ोसी को सरकारी नौकरी न लगे इसलिए साजिश के तहत बड़ा कांड कर दिया। Latest Hindi News

पड़ोसी की सरकारी नौकरी लगी तो शख्स ने रची साजिश, मरे कुत्ते का पोस्टमार्टम करवाकर लगा दिया बड़ा इल्जाम, जानें पूरा मामला

Dog Bite in Gwalior

Modified Date: August 3, 2024 / 04:23 pm IST
Published Date: August 3, 2024 4:13 pm IST

गोरखपुर। Post Mortem of Dead Dog : उत्तरप्रदेश के गोरखपुर से अजीबोगरीब मामला सामने आया है। जहां एक शख्स ने पड़ोसी को सरकारी नौकरी न लगे इसलिए साजिश के तहत बड़ा कांड कर दिया। दरअसल, बेलीपार क्षेत्र में स्थित एक शख्स ने एक मरे हुए कुत्ते का सरकारी डॉक्टर से पोस्टमार्टम करवा दिया और उसे पालतू बताकर उसकी मौत का इल्जाम अपने पड़ोसी पर लगा दिया, ताकि उसे सरकारी नौकरी नहीं मिले। इस घटना के बाद अब पड़ोसी मुसीबत में फंस गया और वह न्याय की गुहार लगाने सीधे एसपी के पास पहुंचा।

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जानें इस घटना की मुख्य वजह

Post Mortem of Dead Dog : जानकारी के अनुसार डेफरा गांव में एक परिवार की पड़ोस में रहने वाले पट्टीदार से लंबे समय से रंजिश चली आ रही थी। जिसके चलते कई बार वाद विवाद और केस भी हो चुके हैं। पड़ोसी का एक बेटा एसएसबी में जवान और दूसरा बेटा टीचर बन गया है। इस कारण पड़ोसी से जलन और भी अधिक होने लगी। चूंकि अब पड़ोसी के छोटे बेटे का सरकारी नौकरी में चयन हो रहा है। इस कारण उस पर पालतू कुत्ते को जान से मारने का आरोप लगा दिया है। ताकि उसे किसी कीमत पर सरकारी नौकरी नहीं मिले। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कुत्ते के सिर में चोटें आई। जिसका आरोप भी पड़ोसी पर लगाया है।

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पीड़ित पहुंचा एसपी के पास

इस मामले में पीड़ित पड़ोसी न्याय की गुहार लगाता हुआ एसएसपी कार्यालय पहुंचा, उसने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते रिश्ते में चाचा लगने वाले शख्स ने ये सजिश रची है। ताकि मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिले। पीड़ित ने पुलिस से गुहार लगाई है कि उसे इंसाफ दिलाया जाए। अन्यथा उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा।

जांच में जुटी पुलिस

अब ये मामला पुलिस से लिए काफी उलझन भरा हो गया है। क्योंकि एक तरफ तो चाचा को कुत्ते की मौत का न्याय चाहिए, दूसरी तरफ भतीजे के भविष्य का सवाल है। चूंकि आरोप तय होता है तो नियम के तहत आरोपी को 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। ऐसे में दो परिवार के बीच चली आ रही पुरानी रंजिश अब बच्चों के भविष्य के लिए भी अंधकारमय होती जा रही है।

 

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लेखक के बारे में

Shyam Bihari Dwivedi, Content Writter in IBC24 Bhopal, DOB- 12-04-2000 Collage- RDVV Jabalpur Degree- BA Mass Communication Exprince- 5 Years