पुरानी गाड़ी के मालिकों को सरकार ने दिया तोहफा, अब नहीं देना होगा ये टैक्स

No green tax in UP : यूपी में पुरानी कार और दोपहिया वाहन स्वामियों के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश में पुरानी कार और बाइक के दोबारा पंजीकरण

पुरानी गाड़ी के मालिकों को सरकार ने दिया तोहफा, अब नहीं देना होगा ये टैक्स

No green tax in UP

Modified Date: August 6, 2023 / 11:47 am IST
Published Date: August 6, 2023 11:47 am IST

लखनऊ : No green tax in UP : यूपी में पुरानी कार और दोपहिया वाहन स्वामियों के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश में पुरानी कार और बाइक के दोबारा पंजीकरण पर ग्रीन टैक्स नहीं लगेगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने पुराने वाहनों के दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने पर ग्रीन टैक्स लगाने का प्रस्ताव नामंजूर कर दिया है। यानी जिन वाहन स्वामियों की गाड़ियां 15 साल की अवधि पूरा करने वाली है, उनके लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है।

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विभाग ने रखा था इतने प्रतिशत ग्रीन टैक्स का प्रस्ताव

आपको बताते चलें कि परिवहन विभाग के अधिकारियों ने पुराने वाहनों के पुनः पंजीकरण पर 2 प्रतिशत ग्रीन टैक्स लेने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था। जिसे अब सरकार ने खारिज कर दिया है।

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लोगों की जेब पर पड़ता इतना असर

No green tax in UP : सरकारी विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक परिवहन विभाग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव के पास होने पर बाइक चालकों को 600 रुपए व कार मालिकों पर दो हजार रुपये तक का खर्च बढ़ जाता। अब पहले की तरह सामान्य निर्धारित राशि में पुरानी गाड़ियों का दोबारा पंजीयन आसानी से हो जाएगा और ऐसी गाड़ियों के मालिकों को ज्यादा जेब नहीं ढीली करनी पड़ेगी।

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क्या है ग्रीन टैक्स

ग्रीन टैक्स, को पॉल्युशन टैक्स और पर्यावरण कर के नाम से भी जाना जाता है, यह एक उत्पाद शुल्क है, जिसे सरकारें उन वस्तुओं पर टैक्स लगाकर इकठ्ठा करती हैं, जिससे प्रदूषण फैलता है।

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कितना लगता है ग्रीन टैक्स

No green tax in UP : ग्रीन टैक्स की बात करें तो यह 8 साल से ज्यादा पुराने कमर्शियल वाहनों पर पहले से ही लागू था, लेकिन बाद में इसे निजी वाहनों के लिए भी लागू कर दिया गया है, जिनकी उम्र 15 साल से अधिक है।

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