श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह प्रकरण में छात्राओं और वकीलों की याचिका पर सुनवाई पांच अगस्‍त को

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह प्रकरण में छात्राओं और वकीलों की याचिका पर सुनवाई पांच अगस्‍त को

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह प्रकरण में छात्राओं और वकीलों की याचिका पर सुनवाई पांच अगस्‍त को
Modified Date: November 29, 2022 / 08:55 pm IST
Published Date: July 27, 2022 4:34 pm IST

मथुरा (उत्तर प्रदेश), 27 जुलाई (भाषा) श्रीकृष्ण जन्मभूमि—शाही मस्जिद ईदगाह मामले में लखनऊ की विधि छात्राओं एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के अधिवक्ताओं द्वारा वाद दर्ज कराने के लिए मथुरा जिला जज की अदालत में दाखिल किए गए मामले की सुनवाई अब 16 अगस्त के स्थान पर पांच अगस्त को की जाएगी।

मामले के पैरोकार अधिवक्‍ता शैलेंद्र सिंह ने बुधवार को बताया ”हम लोगों ने विगत 18 मई को मथुरा जिला जज की अदालत में एक प्रार्थना पत्र देकर श्रीकृष्ण जन्मभूमि—शाही मस्जिद ईदगाह विवाद में अपनी ओर से एक दावा दाखिल करने के लिए अनुमति मांगी थी। इसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सप्तम) संजय चौधरी की अदालत में हो रही है।’’

उन्‍होंने कहा ”हमारा मत है कि वर्ष 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान एवं शाही ईदगाह इंतजामिया कमेटी के बीच हुआ समझौता पूरी तरह से अवैध था, इसलिए हमारा आग्रह है कि अदालत इस संबंध में जारी किए गए डिक्री आदेश को निरस्त कर ईदगाह को अतिक्रमण मानते हुए उसे वहां से हटाने के आदेश जारी करे।”

सिंह ने बताया कि पिछली सुनवाई के दौरान अगली सुनवाई की तारीख 16 अगस्त नियत की गई थी, मगर उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देश के अनुसार अगले तीन माह में प्रकरण तय करने की समयबद्धता के चलते अब यह सुनवाई भी पांच अगस्त को करना तय किया गया है।

उन्‍होंने बताया कि इस मामले में अदालत उनका पक्ष सुन चुकी है और अगली सुनवाई पर प्रतिवादियों का पक्ष सुना जाना है।

गौरतलब है कि इन्हीं वादियों द्वारा सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में ईदगाह का भारतीय पुरातत्‍व सर्वेक्षण से सर्वे कराए जाने के लिए दाखिल एक अन्य याचिका पर भी पांच अगस्त को ही सुनवाई होगी।

भाषा सं सलीम

रंजन

रंजन


लेखक के बारे में