UPI Transaction Par Kitna Charge Lagega: फोन पे, गूगल पे पर किन यूजर्स को देना होगा पैसा? खुद निर्मला सीतारमण ने दी जानकारी, जानिए 2000 रुपए के ट्रांजेक्शन पर कितना भुगतान करना होगा

UPI Transaction Par Kitna Charge Lagega: फोन पे, गूगल पे पर किन यूजर्स को देना होगा पैसा? खुद निर्मला सीतारमण ने दी जानकारी, जानिए 2000 रुपए के ट्रांजेक्शन पर कितना भुगतान करना होगा

UPI Transaction Par Kitna Charge Lagega: फोन पे, गूगल पे पर किन यूजर्स को देना होगा पैसा? खुद निर्मला सीतारमण ने दी जानकारी, जानिए 2000 रुपए के ट्रांजेक्शन पर कितना भुगतान करना होगा

UPI Transaction Par Kitna Charge Lagega: फोन पे, गूगल पे पर किन यूजर्स को देना होगा पैसा? खुद निर्मला सीतारमण ने दी जानकारी, जानिए 2000 रुपए के ट्रांजेक्शन पर कितना भुगतान करना होगा / Image: AI generated

Modified Date: August 7, 2026 / 01:44 pm IST
Published Date: August 7, 2026 1:32 pm IST
HIGHLIGHTS
  • UPI पर संभावित MDR का बोझ ग्राहकों पर नहीं, बल्कि व्यापारियों पर होगा
  • लोकसभा ने कराधान एवं अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया
  • UPI पर MDR लागू करने का अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है

नई दिल्ली: UPI Transaction Par Kitna Charge Lagega केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि डिजिटल लेनदेन पर लगने वाला ‘मर्चेंट डिस्काउंट रेट’ (एमडीआर) ग्राहकों पर नहीं, बल्कि व्यापारियों पर लागू होता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह शुल्क बैंकों और वित्तीय-प्रौद्योगिकी कंपनियों को बुनियादी ढांचे और सुरक्षा में निवेश बढ़ाने में मदद करेगा। सीतारमण ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश के उस आरोप पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें कहा गया था कि एकीकृत भुगतान मंच यूपीआई के इस्तेमाल पर आम लोगों को अधिक भुगतान करना पड़ सकता है।

यूपीआई पर देना होगा चार्ज

UPI Transaction Par Kitna Charge Lagega सीतारमण ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट में कहा कि यूपीआई और एनपीसीआई की अगुवाई वाली सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी ने अभी एमडीआर पर कोई अंतिम फैसला नहीं किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एमडीआर पर निर्णय तभी लिया जाएगा जब संसद ‘कराधान एवं अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026’ को पारित करेगी। इस विधेयक के जरिये सरकार को यह अधिकार मिलेगा कि वह अधिसूचना के माध्यम से तय कर सके कि कौन-से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यम या लेनदेन मुफ्त रहेंगे। सीतारमण ने कहा कि एमडीआर केवल व्यापारियों पर लागू होगा और इससे बैंकों व फिनटेक कंपनियों को अवसंरचना, नवाचार और सुरक्षा में निवेश करने में सहायता मिलेगी, जिसका लाभ अंततः यूपीआई उपयोगकर्ताओं को ही मिलेगा।

संसद में पास हुआ बिल

इससे पहले लोकसभा ने सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को ‘यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस’ (यूपीआई) और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से होने वाले भुगतान पर शुल्क लगाने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार देने संबंधी एक विधेयक बृहस्पतिवार को पारित कर दिया गया। यह सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को ‘यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस’ (यूपीआई) और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से होने वाले भुगतान पर शुल्क लगाने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार देता है।

कराधान से जुड़े एक बड़े कानून का हिस्सा

सदन में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच, चर्चा के बिना पारित किए गए ‘कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक, 2026’ का मकसद उस मौजूदा कानूनी प्रावधान को हटाना है, जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तरीकों पर ‘मर्चेंट डिस्काउंट रेट’ (एमडीआर) लागू करने से रोकता है। आरटीजीएस और एनईएफटी के जरिए होने वाले रियल-टाइम भुगतान के लिए सेवा शुल्क देना पड़ता है। हालांकि, अब तक यूपीआई लेनदेन को ऐसे शुल्क से छूट प्राप्त है। संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम’ में प्रस्तावित बदलाव कराधान से जुड़े एक बड़े कानून का हिस्सा हैं।

सरकार का मकसद उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं पर छोटे शुल्क लगाना है, साथ ही बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं (पीएसपी) तथा भुगतान अवसंरचना कंपनियों के लिए एक टिकाऊ राजस्व मॉडल सुनिश्चित करना है, जो डिजिटल भुगतान व्यवस्था को संचालित करती हैं। विधेयक के मसौदे में कहा गया है कि ‘संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007’ की धारा 10ए बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पर कोई शुल्क लगाने से रोकती है, वहीं आयकर अधिनियम की धारा 269एसयू के तहत 50 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाले बड़े व्यवसायों के लिए ‘रुपे’ डेबिट कार्ड और भीम-यूपीआई क्यूआर कोड सहित कुछ निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भुगतान स्वीकार करना अनिवार्य है।

किसी न किसी को तो पैसा चुकाना ही होगा

वर्तमान में, कोई भी बैंक या भुगतान प्रणाली प्रदाता आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269एसयू के निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए किसी पर भी सीधे या परोक्ष रूप से कोई शुल्क नहीं लगा सकता है। इस मुद्दे पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने बुधवार को कहा कि डिजिटल तरीकों से भुगतान पर एमडीआर के बारे में बात करना अभी ‘जल्दबाजी’ होगी। उन्होंने कहा कि भुगतान जैसे सार्वजनिक ढांचों में निवेश ज़रूरी है और उन्होंने यह बात दोहराई कि इसके लिए किसी न किसी को तो पैसा चुकाना ही होगा।

ये भी पढ़ें


सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नः

लेखक के बारे में

"दीपक दिल्लीवार, एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 10 साल का एक्सपीरिएंस है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन समाचार वेबसाइट से की थी, जहां उन्होंने राजनीति, खेल, ऑटो, मनोरंजन टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें राजनीति, खेल, मनोरंजगन, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी काफी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। इन्होंने इन सभी सेक्शन को बड़े पैमाने पर कवर किया है और पाठकों लिए बेहद शानदार रिपोर्ट पेश की है। दीपक दिल्लीवार, पिछले 5 साल से IBC24 न्यूज पोर्टल पर लीडर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्हें अपनी डेडिकेशन और अलर्टनेस के लिए जाना जाता है। इसी की वजह से वो पाठकों के लिए विश्वसनीय जानकारी के सोर्स बने हुए हैं। वो, निष्पक्ष, एनालिसिस बेस्ड और मजेदार समीक्षा देते हैं, जिससे इनकी फॉलोवर की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। काम के इतर बात करें, तो दीपक दिल्लीवार को खाली वक्त में फिल्में, क्रिकेट खेलने और किताब पढ़ने में मजा आता है। वो हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस करने में यकीन रखते हैं।"