सुल्तानपुर बार एसोसिएशन चुनाव में मतपेटियां ‘लूटने’ वालों की पहचान करें: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

Ads

सुल्तानपुर बार एसोसिएशन चुनाव में मतपेटियां ‘लूटने’ वालों की पहचान करें: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

  •  
  • Publish Date - September 25, 2026 / 10:04 PM IST,
    Updated On - September 25, 2026 / 10:04 PM IST

लखनऊ, 25 सितंबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सुल्तानपुर जिला बार एसोसिएशन के चुनावों के दौरान कथित तौर पर मतपेटियां लूटे जाने के पर शुक्रवार को गंभीर रुख अपनाया और जिला न्यायाधीश को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इसमें शामिल वकीलों की पहचान करने तथा सुनवाई की अगली तारीख से पहले रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की लखनऊ पीठ ने शशि मिश्रा की एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर यह आदेश पारित किया।

अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह घटना न केवल एक अपराध है, बल्कि उसके आदेश की अवमानना भी है।

अदालत ने सुल्तानपुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को कोतवाली थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर होने वाली जांच की निगरानी करने और प्रगति रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया।

पीठ ने कहा कि जांच स्वतंत्र रूप से और किसी भी पक्ष के प्रभाव के बिना की जानी चाहिए।

अदालत को सूचित किया गया कि उसके पूर्व आदेशों का पालन करते हुए नौ सितंबर को बार एसोसिएशन के चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुए थे।

अगले दिन मतगणना शुरू हुई और यह शांतिपूर्वक जारी, लेकिन अपराह्न करीब 3:30 बजे मतगणना स्थल पर मौजूद कुछ वकीलों ने कथित तौर पर मतपेटियां लूट लीं, जिससे पूरी चुनाव प्रक्रिया ठप हो गई।

इस मामले पर अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी।

भाषा सं आनन्द जोहेब

जोहेब