New Traffic Rules : नाबालिग को स्कूटी-कार देने से पहले परिजन कर लें जेब ढीली, 25 हजार जुर्माने के साथ होगी 3 साल की जेल, जानें क्या कहता है नया नियम..
New Traffic Rules in Uttar Pradesh : नए कानून के तहत गाड़ी के मालिक को 3 साल की जेल की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा।
New Traffic Rules in Uttar Pradesh
New Traffic Rules in Uttar Pradesh : लखनऊ। यूपी में योगी सरकार ने अब यातायात नियमों पर सख्त एक्शन लिया है। लगातार प्रदेश में बढ़ रही दुर्घटनाएं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने ये सख्त नियम बनाया है। आज हम देखते हैं कि नाबालिग चाहे कार हो या फिर बाइक स्कूटी सड़कों पर चलाते हुए दिखाई देते है जो गलते है। हालांकि अब राज्य में अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों के वाहन चलाने पर पूरी तरह से पांबदी लग गई है। नए कानून के तहत गाड़ी के मालिक को 3 साल की जेल की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा।
New Traffic Rules in Uttar Pradesh : बता दें कि मध्यप्रदेश की डॉ. मोहन यादव वाली सरकार ने पहले की यातायात के नियमों को सख्त कर दिया था। जिसके बाद अब यूपी में भी यातायात के नियमों पर सख्ती हो गई है। उत्तर प्रदेश परिवहन यातायात कार्यालय की ओर से इस संबंध में आदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी किया गया था, जिसके बाद ये आदेश जारी किया गया है।
यूपी ट्रांसपोर्ट ट्रैफिक ऑफिस की ओर से जारी आदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश में नाबालिगों की ड्राइविंग पर पूरी तरह से बैन लग गया है। नए ट्रैफिक रूल के मुताबिक, अगर कोई शख्स अपने नाबालिग बच्चों को कार, बाइक या स्कूटी देता है और अगर ट्रैफिक पुलिस उन्हें पकड़ लेती है, तो कार मालिक को तीन साल जेल की सजा भुगतनी होगी। साथ ही 25 हजार रुपये फाइन भी देना होगा। ये आदेश उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से दिए गए निर्देश के बाद जारी किया गया है।

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