Jauhar University Bulldozer Action Ban: जौहर यूनिवर्सिटी पर नहीं चलेगा बुलडोजर, इस वजह से कार्रवाई पर लगी रोक, जानें किसने दिया आदेश

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Jauhar University Bulldozer Action Ban: जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है।

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  • Publish Date - July 27, 2026 / 07:01 PM IST,
    Updated On - July 27, 2026 / 07:02 PM IST

Jauhar University Bulldozer Action Ban/Image Credit: File Image

HIGHLIGHTS
  • जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है।
  • मुरादाबाद मंडल के आयुक्त ने डीएम रामपुर के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश जारी किया है।
  • यूनिवर्सिटी परिसर में प्रस्तावित प्रशासनिक कार्रवाई अगले आदेश तक नहीं हो सकेगी।

अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट…

Jauhar University Bulldozer Action Ban: रामपुर: उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल, जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। मुरादाबाद मंडल के आयुक्त ने डीएम रामपुर के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश जारी किया है। इसका मतलब ये है कि, अब जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन नहीं होगा।

किसने लगाई रोक?

बताया जा रहा है कि आयुक्त के इस फैसले के बाद यूनिवर्सिटी परिसर में प्रस्तावित प्रशासनिक कार्रवाई अगले आदेश तक नहीं हो सकेगी। (Jauhar University Bulldozer Action Ban) इस मामले की सुनवाई और संबंधित पक्षों की दलीलों पर विचार के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। इस मामले में कल कोर्ट में सुनवाई होनी थी लेकिन कल कंडोलेंस के कारण कोर्ट में हड़ताल रहेगी।

बता दें कि रामपुर विकास प्राधिकरण (RDA) ने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय परिसर में बिना नक्शे की स्वीकृति के निर्मित भवनों के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-27(1) के तहत की गई है।

बिना स्वीकृत मानचित्र के बने हैं 38 भवन

Jauhar University Bulldozer Action Ban: प्राधिकरण की जांच में दावा किया गया कि यूनिवर्सिटी परिसर में बने 38 भवन बिना स्वीकृत मानचित्र के तैयार किए गए हैं। इसी आधार पर यूनिवर्सिटी प्रबंधन को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर इन निर्माणों को स्वयं हटाने का निर्देश दिया गया था। नोटिस में स्पष्ट किया गया था कि तय समय सीमा के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर जिला प्रशासन अपने स्तर पर ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू करेगा।

सभी की निगाहें अगली सुनवाई पर

हालांकि, अब आयुक्त की ओर से अंतरिम रोक लगाए जाने के बाद प्रशासनिक कार्रवाई फिलहाल ठहर गई है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर सभी की निगाहें अगली न्यायिक सुनवाई और आयुक्त के अंतिम फैसले पर टिकी हैं। जौहर यूनिवर्सिटी का यह मामला एक बड़ा राजनीतिक विवाद का विषय बन गया है, जहां विपक्ष के नेता इसे लेकर सरकार पर हमलावर हैं। (Jauhar University Bulldozer Action Ban) वहीं जिला अधिकारी यह दावा कर रहे हैं कि यह कार्रवाई भवन निर्माण नियमों के कथित उल्लंघन पर आधारित है।

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