झांसी में कॉलेज छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा

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झांसी में कॉलेज छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा

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  • Publish Date - March 12, 2026 / 10:15 PM IST,
    Updated On - March 12, 2026 / 10:15 PM IST

झांसी (उप्र), 12 मार्च (भाषा) झांसी जिले की एक स्थानीय अदालत ने एक कॉलेज छात्रा से दुष्कर्म के मामले में 30 वर्षीय एक व्यक्ति को बृहस्पतिवार को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

अपर जिला न्यायाधीश (द्वितीय) अनुभव त्रिवेदी की अदालत ने मुख्य आरोपी अखिलेश पाल को इस मामले में दोषी ठहराते हुए उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

हालांकि सुनवाई के दौरान आरोप साबित नहीं हो पाने पर अदालत ने आरोपी के परिवार के अन्य सदस्यों को बरी कर दिया।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र पांचाल ने बताया कि यह मामला सात अगस्त 2022 को कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के बाद सामने आया था।

अपनी शिकायत में स्नातक की छात्रा ने आरोप लगाया था कि उसका पड़ोसी अखिलेश अक्सर उसे परेशान करता था और कॉलेज आते-जाते समय उसका पीछा करता था।

छात्रा ने यह भी आरोप लगाया कि एक दिन जब वह घर पर अकेली थी, तब आरोपी घर में घुस आया और उससे दुष्कर्म किया। पीड़िता शुरू में सामाजिक बदनामी के डर से चुप रही, लेकिन बाद में आरोपी और उसके परिवार के सदस्यों से कथित तौर पर धमकियां मिलने के बाद उसने पुलिस से संपर्क किया।

पुलिस ने अखिलेश और उसके चार रिश्तेदारों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया।

भाषा सं जफर खारी

खारी