नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषियों को आजीवन कारावास

नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषियों को आजीवन कारावास

नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषियों को आजीवन कारावास
Modified Date: November 29, 2022 / 08:39 pm IST
Published Date: August 3, 2022 10:59 pm IST

फतेहपुर (उप्र) तीन अगस्त (भाषा) फतेहपुर की एक अदालत ने बलात्कार करने के बाद हत्या कर शव को पेड़ पर लटकाने के मामले में मुख्य आरोपी के सहयोगी उसके माता-पिता और भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनायी एवं 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

मुख्य आरोपी नाबालिग होने के कारण फिलहाल किशोर न्याय बोर्ड में निरुद्ध है और वहां उस पर मुकदमा चल रहा है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कल्पना पाण्डेय ने बताया कि यह घटना 16 फरवरी 2012 की सुल्तानपुर घोष थाना अंतर्गत इकौनागढ़ गांव की है। वादी की 15 वर्षीय पुत्री घटना के दिन खेत में घास काटने गई थी। वहां पहले से ही मौजूद संजय ने उसके साथ दुष्कर्म किया। लड़की ने घर आकर अपनी छोटी बहनों से आपबीती सुनाई। इसके बाद, आरोपी संजय का भाई करन उर्फ अजय, मां शांति और पिता ओम प्रकाश लड़की के घर आए और वे उसकी बहनों के सामने उसे मारते हुये दौड़ा कर जंगल ले गये, जहां गला दबा कर उन्होंने उसकी हत्या कर दी और शव को पेड़ से लटका दिया। घटना के समय मृतका के माता-पिता तरबूज के खेत में थे।

शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान सात गवाह पेश हुये। अपर जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अखिलेश कुमार पाण्डेय ने गवाहों के बयान, पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों और अभियोजन एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद अजय, शांति और ओम प्रकाश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और साथ ही प्रत्येक पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया।

भाषा सं राजेंद्र नोमान राजकुमार

राजकुमार


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