किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास

किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास

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  • Publish Date - December 19, 2021 / 11:21 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:18 PM IST

मुजफ्फरनगर (उप्र), 19 दिसंबर (भाषा) कैराना स्थित पोक्सो अदालत ने 2020 में 16 वर्षीय एक लड़की से दुष्कर्म करने के जुर्म में एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

विशेष न्यायाधीश मुमताज अली ने आजाद उर्फ अरविंद को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) कानून की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया और शनिवार को उसे सजा सुनाई तथा उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

पोक्सो अदालत के वकील पुष्पेंद्र मलिक के अनुसार, यह घटना दो फरवरी 2020 को शामली जिले में हुई थी।

भाषा गोला नेत्रपाल

नेत्रपाल