बिजनौर में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष कैद की सजा
बिजनौर में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष कैद की सजा
बिजनौर (उप्र) 16 सितंबर(भाषा) बिजनौर जिले की एक स्थानीय अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी पाये जाने पर उसे 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाने के साथ एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
बिजनौर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) दिनेश सिंह ने शुक्रवार को बताया कि नाबालिग लड़की को भगाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को स्थानीय न्यायालय ने दस वर्ष कठोर कारावास की सुनाई और एक लाख रूपये का अर्थदंड भी लगाया।
उन्होंने बताया कि थाना नजीबाबाद क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लडकी को 26 जून 2017 को भगाकर ले जाने और दुष्कर्म करने की प्राथमिकी अमरोहा जिला के नौगांव थाना क्षेत्र के ग्राम बांसखेड़ी निवासी पंकज के विरुद्ध दर्ज हुई थी।
उन्होंने बताया कि आरोपी पंकज के खिलाफ पुलिस ने दुष्कर्म, अपहरण और पाक्सो कानून की धाराओं के तहत दर्ज मामले की विवेचना कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। दोनो पक्षों की सुनवाई पूरी करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शुक्रवार को पंकज को दोषी ठहराया।
भाषा सं आनन्द संतोष
संतोष

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