दहेज के लिए पत्नी की हत्या के दोषी पति को 10 साल कारावास की सजा

दहेज के लिए पत्नी की हत्या के दोषी पति को 10 साल कारावास की सजा

  •  
  • Publish Date - September 2, 2025 / 05:56 PM IST,
    Updated On - September 2, 2025 / 05:56 PM IST

मुजफ्फरनगर (उप्र), दो सितंबर (भाषा) मुजफ्फरनगर जिले की एक त्वरित अदालत ने दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने और फिर कोरोना वायरस से उसकी मौत होने का झूठा दावा करने के करीब पांच साल पुराने मामले में आरोपी पति को दोषी करार देते हुए दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। एक अधिवक्ता ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

त्वरित अदालत के न्यायाधीश निशांत सिंगला ने दोषी आस मोहम्मद को सजा सुनाते हुए 56,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

हालांकि, अदालत ने सबूतों के अभाव में मोहम्मद की मां शमीमा और भाई इंसाफ को बरी कर दिया।

शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार त्यागी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि शिकारपुर गांव में छह जून, 2020 को तबस्सुम नामक महिला की उसके ससुराल में गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी।

पुलिस को सूचित किए बिना ही उसके शव को दफना दिया गया और परिवार ने झूठा दावा किया कि उसकी मौत कोरोना वायरस संक्रमण से हुई है।

जांच के दौरान, पुलिस ने स्थानीय कब्रिस्तान से शव को खोदकर निकाला। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई, जिसके बाद पुलिस ने जांच पूरी कर आरोप पत्र दाखिल किया और अदालत ने मामले में आरोपी पति को सजा सुनाई। भाषा सं आनन्द जोहेब

जोहेब